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अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रम्प के उस आदेश पर रोक को बढ़ा दिया है जिसमें मध्यावधि चुनावों में डाक द्वारा मतदान को सीमित करने की मांग की गई थी।


विदेश 05 September 2026
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अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रम्प के उस आदेश पर रोक को बढ़ा दिया है जिसमें मध्यावधि चुनावों में डाक द्वारा मतदान को सीमित करने की मांग की गई थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक द्वारा मतदान को प्रतिबंधित करने के लिए एक नए अमेरिकी डाक सेवा नियम को लागू करने से रोकने वाले प्रतिबंध को बढ़ा दिया है।
 
न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने कल यह आदेश जारी किया। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
 
यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य डाक द्वारा मतपत्र भेजना शुरू कर रहे हैं। उत्तरी कैरोलिना ने कल से मतपत्र भेजना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अन्य राज्य भी जल्द ही ऐसा करेंगे।
 
चुनाव अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस चरण में मतदान नियमों में बदलाव से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ मतदाताओं को समय पर अपने मतपत्र प्राप्त करने या वापस भेजने में भी बाधा आ सकती है। 
 
न्यायाधीश तलवानी ने कहा कि इन बदलावों से लाखों मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मतपत्र भेजने होंगे।
 
इस आदेश के तहत राज्यों को डाक सेवा की नई प्रणाली को स्वेच्छा से अपनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, अभी तक किसी भी राज्य ने ऐसा करने की योजना की घोषणा नहीं की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डाक द्वारा मतदान की बार-बार आलोचना की है और इसके उपयोग को सीमित करने का प्रयास किया है। 
 
इस मुद्दे के चलते कई कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं और यह आगामी मध्यावधि चुनावों को प्रभावित कर सकता है, जहां कांग्रेस पर नियंत्रण दांव पर लगा है। 

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