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केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाई


व्यापार 24 August 2026
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केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाई

नई दिल्ली, 24 अगस्त  केंद्र सरकार ने गेहूं और इसके उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है, जिसमें ‘ड्यूरम’ किस्म भी शामिल है। सरकार ने गेहूं के आटे और मैदा एवं सूजी जैसे अन्य उत्पादों के निर्यात की भी अनुमति दे दी है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में गेहूं और इसके उत्पादों (जैसे आटा, मैदा, सूजी और ड्यूरम गेहूं) के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाने की जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से ‘प्रतिबंधित’ की जगह ‘मुक्त’ श्रेणी कर दिया गया है। यह निर्णय देश में गेहूं के अच्छे स्टॉक और रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए लिया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक इसके अलावा सरकार ने गेहूं के आटे और मैदा एवं सूजी जैसे अन्य उत्पादों के निर्यात की भी अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में गेहूं के सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी थी। एचएस कोड 11010000 के तहत आने वाले गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों की एक्सपोर्ट पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से 'प्रतिबंधित' से बदलकर 'मुक्त' कर दिया गया है।

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