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कोरिया : ’एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, 18 जुलाई को सभी समितियो में लगेंगे विशेष शिविर’


शहर 15 July 2026
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कोरिया : ’एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, 18 जुलाई को सभी समितियो में लगेंगे विशेष शिविर’

जिले के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब विभागीय योजनाओं का लाभ केवल भूमि स्वामी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को फार्मर आईडी होने पर ही मिलेगा। वर्तमान में संयुक्त खाताधारकों के लिए भी फार्मर आईडी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।

यदि किसी ऋण पुस्तिका अथवा खाते में एक से अधिक लोगों के नाम दर्ज हैं, तो सभी खाताधारक अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन करा सकते हैं। वहीं, एक ही खाते में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज होने की स्थिति में संबंधित सभी खाताधारकों को अपने-अपने खसरा नंबर के आधार पर पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

फार्मर आईडी बनने से धान उपार्जन एवं फसल विक्रय की प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड तथा कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सुविधा मिलेगी।

किसान राज्य के एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/सेवा सेतु पोर्टल में जाकर भी पंजीयन कराया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, ई-केवाईसी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा बी-1 दस्तावेज आवश्यक होंगे।

’कलेक्टर ने किसानों से शीघ्र पंजीयन कराने की अपील की’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने जिले के किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने अभी तक एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया है अथवा अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वे भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए शीघ्र पंजीयन करा लें।

’किसानों की सुविधा के लिए सभी समितियों में विशेष शिविर’
कलेक्टर के निर्देश पर जिले के किसानों की सुविधा के लिए 18 जुलाई 2026 को जिले की सभी सहकारी समितियों में विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन समय पर किया जा सके।

एग्रीस्टैक फार्मर आईडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग अथवा नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

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