Breaking News

अंबिकापुर अग्निकांड: जर्जर इमारत 24 घंटे में तोड़ने का आदेश जारी

post

अंबिकापुर अग्निकांड: जर्जर इमारत 24 घंटे में तोड़ने का आदेश जारी

अंबिकापुर, 27 अप्रैल । अंबिकापुर के राममंदिर रोड स्थित मुकेश प्लास्टिक-पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। नगर निगम ने खतरनाक स्थिति में खड़ी तीन मंजिला इमारत को 24 घंटे के भीतर तोड़ने का आदेश रविवार की देर शाम जारी किया है।

गुरुवार को लगी आग ने इमारत को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भवन का एक हिस्सा ढह गया, जबकि बाकी संरचना फिलहाल केवल दो कॉलम के सहारे खड़ी है। इस वजह से आसपास के घरों और लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है।

रविवार शाम तक भी इमारत के बेसमेंट में आग सुलगती रही, जिससे स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई। इसे देखते हुए नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने भवन को “खतरनाक श्रेणी” में घोषित कर दिया है।

24 घंटे में हटाने का अल्टीमेटम

नगर निगम ने संचालक मुकेश अग्रवाल को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर भवन को सुरक्षित तरीके से डिस्मेंटल करने का निर्देश दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर नगर निगम खुद हस्तक्षेप कर भवन को हटाएगा।

आसपास के घर भी प्रभावित

इस आगजनी में आसपास के करीब आधा दर्जन मकान भी प्रभावित हुए हैं। एक पीड़ित प्रतुल्य पांडेय की शिकायत पर पुलिस ने मुकेश अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के दौरान गोदाम में रखे पटाखों में लगातार विस्फोट होते रहे, जिससे नुकसान और बढ़ गया।

जांच टीम का दौरा संभावित

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने विशेष जांच टीम गठित की है, जिसमें एसडीएम, सीएसपी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं। यह टीम सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण कर सकती है। जांच में आग लगने के कारण, सुरक्षा मानकों का पालन और विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन जैसे पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो प्रशासन की ओर से अलग से एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

फिलहाल, प्रशासन की प्राथमिकता जर्जर इमारत को हटाकर संभावित खतरे को टालना है।

You might also like!


RAIPUR WEATHER